EPF खाते से पैसा निकालने के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी Documents Required to Withdraw Provident Fund

इम्पलॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ खाता जरूरत पर काम आने वाला हमारा सबसे बड़े स्रोत में से एक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पैसों जरूरत पड़ जाती है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं। किसी वजह से वह हमारी मदद नहीं कर पाते। ऐसे में हमारे सामने कुछ विकल्प होते हैं जिनमें से एक ईपीएफ खाते से निकासी भी है।
नौकरीपेशा लोगों को यह खाता बेहद मदद करता है। 
जरूरी तस्तावेज
1  15g Form जो कि टेक्स कटने से बचाता है।
2 बैंक पासबुक का फोटो या केंसल चेक जो pdf फाइल में अपलोड होता है।
3 आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए इसपे OTP जाता है।

पीएफ से कितनी निकासी की जा सकती है यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य से पैसा निकाल रहे हैं। मसलन ईपीएफ से मेडिकल, शादी, होम लोन भुगतान, घर मरम्मत, रिटायर्मेंट या फिर बेरोजगारी के दौरान कैश निकासी की अनुमति खाताधारक को दी जाती है। यह 25 फीसदी से 90 फीसदी तक होती है।
एक सवाल अक्सर पीएफ खाताधारकों के मन में होता है कि निकासी के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की मांग की जाती है। तो हम आपको बता दें कि खाताधारक को निकासी के लिए आवेदन करते हुए क्लेम फॉर्म, दो राजस्व स्टाम्प, एड्रेस प्रूफ, आईडेंटिटी प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पिता का नाम, जन्मतिथि की जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही एक कैंसल ब्लैंक चेक भी अटैच करना होता है।

कितनी निकासी की जा सकती है? अगर कोई खाताधारक बेरोजगार है तो उसे 1 महीने बाद 75 फीसदी निकासी की छूट मिलती है। इस रकम को पा लेने के बाद वह बाकी बची 25 फीसदी की रकम को एक महीने निकाल सकता है। वहीं अगर किसी को मेडिकल खर्च के लिए निकासी करनी है तो उसे कुल अमाउंट का छोटा हिस्सा या मंथली सैलरी का छह गुना क्लेम करने की छूट है।

वहीं होम लोन भुगतान करने पर सबसे ज्यादा निकासी की छूट मिलती है। खाताधारक को इस कैटिगरी के तहत निकासी करने पर कुल जमा रकम का 90 फीसदी निकालने की छूट मिलती है। वहीं शादी के लिए यह लिमिट 50 फीसदी रखी गई है। सिर्फ रिटायरमेंट के समय एक बार में सारी रकम निकाली जा सकती है।


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